The Maharashtra Assembly passed the ‘Lokayukta Bill 2022’.

महाराष्ट्र विधानसभा ने ‘लोकायुक्त विधेयक 2022’ पारित किया।
- लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है।
- कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने इस बिल को विधानसभा में पेश किया जिसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट को भ्रष्टाचार निरोधक लोकपाल के दायरे में लाने का प्रावधान है।
- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस विधेयक को ऐतिहासिक कानून करार दिया।
बिल के बारे में
- विधेयक के अनुसार, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने और सदन के सत्र से पहले प्रस्ताव लाने से पहले लोकायुक्त को विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी।
- विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, इस तरह के प्रस्ताव के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- विधेयक के अनुसार, लोकायुक्त मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों की जांच नहीं करेगा जो आंतरिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित हैं।